कोटपूतली-बहरोड़: ‘हवाईवे किंग’ होटल में स्वास्थ्य विभाग का छापा; गंदगी और अनियमितताएं मिलने पर मावा व पनीर के नमूने लिए

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कोटपूतली-बहरोड़आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला, जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और एडीएम ओमप्रकाश सहारण के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ‘होटल हाईवे किंग प्राइवेट लिमिटेड’ (बहरोड़ ब्रांच) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान होटल की किचन में भारी गंदगी और कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

निरीक्षण में मिली प्रमुख कमियां फ्रिज में रखी ग्रेवी और अन्य खाद्य पदार्थों पर कोई भी निर्माण तिथि या टैगिंग नहीं थी। दही में मक्खियां पाई गईं, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया।किचन के डस्टबिन खुले पड़े थे और प्रवेश-निकास द्वार की जालियां टूटी हुई थीं, जिससे चूहे व मच्छरों के आने का पूरा अंदेशा था। किचन की ड्रेनेज नालियां बंद थीं और उन पर लगी जालियां भी टूटी हुई मिलीं।स्टोर में रखे कोल्ड स्टोरेज के ढक्कन टूटे थे और खुले बर्तनों में रखे खाद्य पदार्थों पर भी कोई टैगिंग नहीं पाई गई।
जांच दल ने होटल के मैनेजर राकेश कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से ‘इम्प्रूवमेंट नोटिस’ जारी किया है।

साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मावे और कढ़ाही पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर भेज दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि होटल परिसर में ‘अलवर के प्रसिद्ध कलाकंद’ के नाम से बिना लाइसेंस के एक कियोस्क संचालित किया जा रहा था। टीम ने इस कियोस्क को तुरंत बंद करवा दिया। मैनेजर को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सभी कियोस्क के पास वैध खाद्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस न हो, उन्हें बंद रखा जाए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि खाद्य पदार्थ ‘अनसेफ’ पाए जाते हैं, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 6 महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, ‘मिस ब्रांडेड’ और ‘सब-स्टैंडर्ड’ पाए जाने पर क्रमशः 3 लाख और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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