कोटपुतली। वर्ष 2022 से चल रहे चेक बाउंस मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 ने आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्नोई ने अभियुक्त गुमान सिंह निवासी बासड़ी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास, तीन माह के साधारण कारावास तथा 10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता उदय सिंह तंवर ने बताया कि 18 जनवरी 2022 को गुमान सिंह ने दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी से 8 लाख रुपये का पशु आहार खरीदा था। भुगतान के बदले आरोपी द्वारा चेक दिया गया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
इसके बाद परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। मामले में साक्ष्य एवं गवाह पेश किए गए। पत्रावली के अवलोकन और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
अधिवक्ता उदय सिंह तंवर ने कहा कि पुरानी लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
