नीमराना। रोडवाल टोल प्लाजा शुरू होने के बाद स्थानीय अधिवक्ताओं को लगातार टोल शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर अभिभावक संघ नीमराना ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) नीमराना को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से छूट दिलाने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया है कि नीमराना, बहरोड़ और मांडण तहसील के अधिकांश अधिवक्ता न्यायिक कार्यों के लिए दिन में कई बार एक तहसील से दूसरी तहसील तथा न्यायालय परिसरों के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में उन्हें दिन में तीन से चार बार तक टोल चुकाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने मांग की है कि स्थानीय अधिवक्ता, जो नीमराना, बहरोड़ और मांडण क्षेत्र में वकालत का कार्य करते हैं, उन्हें रोडवाल टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से मुक्त किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए यह राहत आवश्यक है।
गौरतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी समय-समय पर अधिवक्ताओं द्वारा टोल शुल्क में छूट की मांग उठाई जाती रही है, हालांकि वर्तमान में अधिवक्ताओं को सामान्य रूप से टोल भुगतान करना होता है।
