शहरी सेवा शिविर-2026 में आमजन को मिलेंगी विभिन्न सुविधाएं एवं रियायतें

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स्वच्छता, सौंदर्यकरण, विकास कार्यों के साथ पट्टे, प्रमाण पत्र एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

कोटपूतली-बहरोड़। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविर-2026 में आमजन को नगरीय सेवाओं का लाभ सुगमता एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। शिविरों के माध्यम से शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों, पट्टा वितरण, प्रमाण पत्र जारी करने एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा।

शिविरों में शहरों की वृहद स्तर पर साफ-सफाई, सीसी एवं डामर सड़कों की मरम्मत व पेचवर्क, स्ट्रीट लाइटों की दुरुस्तीकरण एवं अंधेरी व सुनसान सड़कों पर नई लाइट लगाने के कार्य किए जाएंगे। प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों, रैन बसेरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव एवं सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके साथ ही नालियों की मरम्मत, फेरोकवर एवं मैनहॉल की मरम्मत, सीवर लाइन लीकेज सुधार, आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई सहित आमजन से जुड़े आवश्यक कार्य किए जाएंगे।

शिविरों में जारी होंगे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं सेवाएं

शहरी सेवा शिविरों में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी-मोबाइल टावर एनओसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, धारा 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी के तहत पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, खांचा भूमि, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र एवं भवन निर्माण स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की प्रक्रिया भी शिविरों में की जाएगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

शिविरों में विभिन्न राजकीय विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य भी किए जाएंगे।

अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना एवं कुसुम योजना के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की प्रोफाइलिंग कर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रम योगी मानधन योजना, भवन निर्माण श्रमिक पंजीयन, वन नेशन-वन राशन कार्ड एवं मातृ वंदना योजना का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत नए आवेदन एवं लंबित ऋण प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

शहरी सेवा शिविरों में मिलेंगी विभिन्न वित्तीय रियायतें

शिविरों में आमजन को विभिन्न शुल्कों में राहत प्रदान की जाएगी। बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। अभियान अवधि में बकाया लीज राशि जमा कराने तथा फ्री होल्ड एवं लीज मुक्ति के लिए निर्धारित वर्षों की लीज राशि अग्रिम जमा कराने पर बकाया राशि में 60 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान रहेगा।

धारा 69-ए के तहत पट्टा जारी करने में निर्धारित क्षेत्रफल के अनुसार रियायती दरें लागू रहेंगी। 200 वर्गमीटर तक 100 रुपये प्रति वर्गमीटर, 200 से 500 वर्गमीटर तक 120 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित रहेगी।

कब्जा भूमि एवं कच्ची बस्तियों के नियमन में राहत

शहरी सेवा शिविर-2026 में राजकीय भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आवासीय आरक्षित दर अथवा आवासीय डीएलसी दर, जो भी अधिक होगी, उसके 25 प्रतिशत पर नियमन का प्रावधान रहेगा।

डिनोटिफाइड एवं नोटिफाइड कच्ची बस्तियों में पात्र निवासियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमन का लाभ दिया जाएगा। 60 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों में नियमन नहीं किया जाएगा।

उपविभाजन, पुनर्गठन एवं भवन निर्माण में छूट

शहरी सेवा शिविर-2026 में आवासीय भू-उपयोग में उपविभाजन एवं पुनर्गठन शुल्क में क्षेत्रफल के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 250 से 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत तथा 500 से 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा।

भवन निर्माण स्वीकृति में 250 वर्गमीटर तक 2500 रुपये तथा 251 से 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत तथा 500 से 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण रियायतें

  • नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
  • ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों की बकाया किस्त एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
  • लॉटरी से आवंटित आवासीय भूखंडों के 10 वर्ष से पूर्व बेचान पर शास्ति में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
  • लॉटरी एवं नीलामी से आवंटित भूखंडों में निर्धारित शर्तों के अनुसार बिना ब्याज शास्ति के पट्टा जारी करने की सुविधा मिलेगी।
  • पुर्नग्रहण शुल्क में 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 250 से 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत तथा 500 से 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत छूट रहेगी।
  • कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन एवं ले-आउट प्लान अनुमोदन में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट एवं शिथिलता दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन एवं त्वरित निस्तारण की व्यवस्था

शहरी सेवा शिविर-2026 में आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा उन्हें ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। नामांतरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, एनओसी एवं उपविभाजन-पुनर्गठन जैसे प्रकरणों में मौका निरीक्षण से भी छूट प्रदान की गई है।

आमजन से अपील है कि वे शहरी सेवा शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए अपने लंबित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करवाएं। नियमन से संबंधित सभी प्रकरणों में राज्य सरकार के निर्देशों एवं न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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