ब्रेकिंग न्यूज | खाटूश्यामजी(सीकर) खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने 22 सितंबर को अधिकारियों द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक डाले गए मतों के आधार पर मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया है कि 1994 के नियमों के नियम 63 और 68 के तहत मतों की गिनती कर अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर परिणाम घोषित करना अधिमानतः सुनिश्चित किया जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एक मतदाता की अनुपस्थिति मतदान को दोबारा कराने का आधार नहीं बन सकती। चुनाव कार्यक्रम को भी दंगा, हिंसा, सार्वजनिक शांति भंग या प्राकृतिक आपदा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर स्थगित नहीं किया जा सकता।
घोषित परिणाम कानून के तहत उपलब्ध चुनाव याचिका के उपाय के अधीन रहेगा।
