रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्लांट प्रोजेक्ट में घरेलू पैनल की अनिवार्य में दी आंशिक राहत,
MNRE के आदेश की पालना में ऊर्जा विभाग ने फील्ड अधिकारियों के लिए जारी की गाइडलाइन,
ऊर्जा सचिव आरती डोगरा की तरफ से जारी गाइडलाइन में MNRE के उस सर्कुलर का उल्लेख,
जिसमें केंद्र ने नॉन-डीसीआर सोलर पैनल लगाने की दी है छूट
लेकिन इसके लिए उपभोक्ता को पीएम सूर्य घर योजना की छोड़नी होगी सब्सिडी,
यानी वे केवल नेट मीटरिंग का लाभ उठाना चाहते हैं,
तो नॉन-डीसीआर पैनल लगवा सकते हैं, हालांकि,
यह विशेष छूट 31 मार्च 2027 तक ही मान्य होगी,
आपको बता दे कि योजना में 3 KW तक के प्लांट पर 78,000 की मिलती है सब्सिडी लेकिन इस सब्सिडी के लिए 1 जून 2026 से DCR यानी घरेलू पैनल किया गया अनिवार्य,
राजस्थान सोलर एसोसिएशन के CEO नितिन अग्रवाल ने इस फैसले का किया स्वागत,
कहा-‘हमारी मांग पर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को DCR पैनल की अनिवार्यता में छूट दी गई है लेकिन वर्तमान समय में ALMM-II को लागू करना कमर्शियल और उद्योग के लिए भी है गंभीर चुनौती’, ‘मौजूदा स्थिति में “DCR और Non-DCR मॉड्यूल के बीच मूल्य अंतर बहुत अधिक है’, ‘
जिसको देखते हुए सभी केटेगरी में DCR की अनिवार्यता में छूट देने की जरूरत है’, ‘
केंद्र सरकार को कम से कम इस नियम में सभी केटेगरी में एक साल की छूट देनी चाहिए’
